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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आपराधिक मामले से भावना गौड़ को नहीं मिली मुक्ति

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Updated: Sat, 30 Jan 2016 07:21 PM (IST)

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : आम आदमी पार्टी की पालम विधानसभा विधायक भावना गौड़ की मुसीबत कम होती

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जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : आम आदमी पार्टी की पालम विधानसभा विधायक भावना गौड़ की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। विधायक भावना गौड़ के वकील की ओर से आपराधिक मामले से उन्हें मुक्त रखने की दायर याचिका को द्वारका स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत ने निरस्त कर दिया। जिला अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी मुकर्रर को है।

विधायक भावना गौड़ के खिलाफ पिछले वर्ष जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2013 और 2015 के चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग दर्शाई है। इस बाबत अदालत द्वारा 16 अगस्त 2015 को भावना गौड़ को सम्मन जारी किया गया था। बचाव पक्ष के वकील ने इसी मामले में 18 जनवरी 2016 को अपने मुवक्किल भावना गौड़ को आपराधिक मामले से छूट के लिए आवेदन किया था। शनिवार 29 जनवरी को द्वारका की जिला अदालत में सुनवाई हुई। जिला अदालत ने आवेदन पर सुनवाई से इन्कार कर दिया और आवेदन भी निरस्त कर दिया।