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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 26, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सजा के विरोध में बोला कन्हैया, 'हम कोर्ट का नहीं आंदोलन का रुख करेंगे'

By Amit MishraEdited By:
Published: Tue, 26 Apr 2016 04:05 PM (IST)Updated: Wed, 27 Apr 2016 07:31 AM (IST)

छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जेएनयू प्रशासन द्वारा निर्धारित सजा का विरोध किया है। कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रशासन छात्र एकता तोड़ना चाहता है।

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नई दिल्ली। जेएनयू प्रशासन ने देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद को अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया है। मामले में सोमवार को जेएनयू प्रशासन ने सख्त कर्रवाई करते हुए कन्हैया कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया था। कन्हैया कुमार ने जेएनयू प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना विरोध जताया।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया ने कहा जांच समिति में कहीं देशद्रोह का आरोप नहीं है। जेएनयू प्रशासन एक ही दोष के लिए अलग-अलग सजा देकर छात्र एकता तोड़ना चाहता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि 'हम अदालत का नहीं, आंदोलन का रुख करेंगे।' कन्हैया ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हम रिपोर्ट की कॉपी जलाएंगे और अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल भी करेंगे।

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कन्हैया कुमार पर लगा जुर्माना

गौरतलब है कि 9 फरवरी को जेएनयू में हुई राष्ट्रविरोधी गतिविधि और वहां पर आयोजित हुए कार्यक्रम को लेकर जेएनयू प्रशासन ने सोमवार को अपना निर्णय दे दिया। देशद्रोह के आरोप में जमानत पर रिहा हुए छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि उमर खालिद को एक सत्र के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है, साथ ही साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कन्हैया के अलावा एबीवीपी के नेता सौरभ कुमार शर्मा पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। मामले के मुख्य आरोपी अनिर्बान भट्टाचार्य अगले 5 साल तक जेएनयू के किसी कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेगा, साथ ही 14 आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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फैसले की बड़ी बातें

- जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
- उमर खालिद को एक सत्र के लिए निलंबित
- उमर खालिद पर लगाया गया 20 हजार रुपये का जुर्माना
- अनिर्बान भट्टाचार्य 15 जुलाई तक निलंबित
- अनिर्बान अगले 5 साल तक जेएनयू के किसी कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेगा
- मुजीब गट्टो को 2 सेमेस्टर के लिए निलंबित
- आशुतोष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना, सालभर नहीं मिलेगी हॉस्टल की सुविधा
- ऐश्वर्या, रामा नागा, अनंत, गार्गी पर 20-20 हजार का जुर्माना
- सौरभ शर्मा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

कन्हैया पर पहले भी लग चुका है जुर्माना

जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर पहले भी एक मामले को लेकर जुर्माना लग चुका है। कन्हैया पर जून 2015 में तीन हजार का जुर्माना लगा था। कन्हैया पर जेएनयू की पूर्व छात्रा से बदसलूकी करने का दोषी पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया था।

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छात्रा ने की थी शिकायत

जेएनयू परिसर में 10 जून 2015 को कन्हैया के साथ बदसलूकी की थी। छात्रा ने कन्हैया की बदसलूकी और धमकाने की घटना की शिकायत जेएनयू प्रशासन से की थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को जेएनयू प्रशासन ने कन्हैया पर जुर्माना लगाया था। कन्हैया को तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए प्रशासन ने भविष्य में उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी थी

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