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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 30, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ऑफिस ऑफ प्रॉफिटः मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, EC से याचिका खारिज

By JP YadavEdited By:
Updated: Mon, 01 May 2017 05:38 PM (IST)

चुनाव आयोग की ओर से याचिका को खारिज करने के पीछे कोई तथ्य न पाया जाना बताया गया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

ऑफिस ऑफ प्रॉफिटः मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, EC से याचिका खारिज
ऑफिस ऑफ प्रॉफिटः मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, EC से याचिका खारिज

नई दिल्ली (जेएनएन)। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री के पद को लाभ का पद बताते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिका में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

यह याचिका भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वकील ने तकरीबन तीन महीने पहले चुनाव आयोग में दाखिल की थी। चुनाव आयोग की ओर से याचिका को खारिज करने के पीछे कोई तथ्य न पाया जाना बताया गया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

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आयोग से बात हुई साफ-उप मुख्यमंत्री का पद, लाभ का पद नहीं

चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद लाभ का नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में बनाए गए उप मुख्यमंत्रियों को लेकर ऐसे मामले अब चुनाव आयोग के पास नहीं आएंगे। 

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