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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 27, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    HC से AAP सरकार ने कहा- केजरीवाल-सोमनाथ पर नहीं दर्ज होना चाहिए केस

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Tue, 27 Sep 2016 08:08 AM (IST)

    दिल्ली सरकार का तर्क था कि याचिकाकर्ता अब तक ये बताने में नाकामयाब रहा है कि प्रदर्शन में क्या अपराध हुआ है? ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका राजनीति से प्रेरित है। अदालत 21 जनवरी 2014 को रेल मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने पर केजरीवाल और भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए निजी व्यक्ति को इस प्रकार की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। यह सिविल याचिका है और इस प्रकार की मांग केवल आपराधिक याचिका के जरिये ही की जा सकती है। ऐसे में याचिका खारिज की जाए। याचिकाकर्ता यह बताने में असफल रहा है कि प्रदर्शन में क्या अपराध हुआ है।

    यह याचिका अजय गौतम ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल व भारती ने 21 जनवरी 2014 को सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर रेल भवन के पास धरना दिया।

    धरने के नाम पर कार्यपालिका और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों को गुंडागर्दी कर सार्वजनिक सड़कों, मेट्रो स्टेशनों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विरोध प्रदर्शन व धरने के कारण जनता को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उक्त अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया।