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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

SC का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक

By Amit MishraEdited By:
Updated: Fri, 25 Nov 2016 09:55 PM (IST)

प्रदूषण के बढते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीद व बिक्री पर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री व खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पटाखों की वजह से होने वाले नुुकसान पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभी अगली सुनवाई तक पटाखों की बिक्री के लिए नये लाइसेंस नहीं जारी किये जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों की बिक्री व खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला आज से ही लागू होगा। पर्यावरणविद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत से के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह ऐसा आदेश नहीं दे सकती जिसका पालन न किया जा सके। उसने इस संबंध में पुरानी गाइड लाइन को ही मानने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि हम लोगों को पटाखे जलाने के लिए नेहरू मैदान जाने को नहीं कह सकते। लोग अपने घरों में पटाखे जलाना चाहते हैं, वो कह सकते हैं कि हम बाहर क्यों जाएं।

HC ने की थी अहम टिप्पणी

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे दगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस की मांग करने संबंधी एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दिवाली पटाखों का नहीं, दीयों का त्योहार है।

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