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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 19, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बुरहान को शहीद बताने पर पाक पीएम के खिलाफ अर्जी स्वीकार

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    Updated: Tue, 19 Jul 2016 07:38 PM (GMT+05:30)

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताने वाले पाक ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताने वाले पाक पीएम के खिलाफ मंगलवार को अंबाला शहर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य द्वारा दी गई है।

    सीजेएम स्वाति सहगल ने बहस सुनने के बाद जेएमआइसी हर्ष कुमार को केस की सुनवाई के आदेश दिए। इस मामले में अलगाववादी नेता गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह को भी आरोपी बनाया गया। देशद्रोह की धारा के तहत सीजेएम कोर्ट में एडवोकेट संदीप सचदेवा के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इशारे पर अलगाववादी नेता यासीन मलिक, मीरवाइज उमर, शब्बीर शाह, सईद गिलानी कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। बुरहान वानी जैसे आंतकी का शहीदी दिवस मनाकर काश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसलिए उपरोक्त अलगाववादी नेताओं को भी आरोपी बनाया गया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

    शांडिल्य ने कहा अलगाववादी नेता और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साजिश के तहत कश्मीर का माहौल खराब करके अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचा रहे हैं जिसे देशवासी अब बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।