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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 17, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जाट आरक्षण : हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जारी रहेगी रोक

By Test1 Test1Edited By:
Updated: Fri, 17 Jun 2016 03:22 PM (IST)

जाटों समेत 6 जातियों (जाट, जट्ट सिख, रोड़, त्यागी, बिश्नोई , मुल्ला जाट) के आरक्षण पर लगी रोक एक बार फिर आगे बढ़ गई। हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी

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जासं, चंडीगढ़। जाटों समेत 6 जातियों (जाट, जट्ट सिख, रोड़, त्यागी, बिश्नोई , मुल्ला जाट) के आरक्षण पर लगी रोक एक बार फिर आगे बढ़ गई। हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी, तब तक आरक्षण पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि 26 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन जातियों को मिले आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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पिछली सुुनवाई पर भी नहीं हटी थी रोक

इससे पहले 13 जून को मामले में सुनवाई हुई थी। तब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि आरक्षण विधेयक को चुनाौती देने का आधार कमजोर है। बता दें कि सरकार ने इन जातियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा से विधेयक पास कराया है। इसी का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि मामले में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

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