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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी, अब 3 अगस्त को होगी सुनवाई

By Kamlesh BhattEdited By:
Updated: Fri, 29 Jul 2016 06:08 PM (IST)

जाट आरक्षण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी गई।

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चंडीगढ़. [वेब डेस्क]। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी गई। मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही है।
बता दें, इससे पहले भी मामले की सुनवाई टल गई थी। वहीं, इससे पहले 4 व 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने सरकार का पक्ष सुना था और अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार आरक्षण पर रोक लगाने वाली की याचिका को कमजोर ठहरा चुकी है। सरकार का कहना है कि जाटों के आरक्षण संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया गया है। ऐसे में इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

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हरियाणा सरकार हाई कोर्ट से मांग कर रही है कि आगामी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में होने वाले प्रवेश को देखते हुए आरक्षण पर से अंतरिम रोक हटा दे क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सरकार की दलील है कि कोर्ट चाहे तो इसे याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर कर सकती है।

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