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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 24, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सीएलयू मामला : जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे रोशनलाल

By Test1 Test1Edited By:
Published: Fri, 24 Jun 2016 03:59 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 05:25 PM (IST)

सीएलयू दिलाने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक रोशन लाल नियमित जमानत केे लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीएलयू दिलाने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक रोशन लाल नियमित जमानत केे लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आर्य को फिलहाल राहत ना देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को सुनवाई रखी है।

'जानबूझ फंसाया जा रहा है'

आर्य ने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा कि राजनैतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। उनपर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। आर्य ने दलील दी कि चूंकि जाट आंदोलन के दौरान भड़काउ भाषण देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है इसीलिए उनके खिलाफ यह नया मामला रचा गया है। बता दें कि जाट आंदोलन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाईकोर्ट ने रोशनलाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

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क्या हैै सीएलयू का मामला ?

रोशन लाल के खिलाफ यमुना नगर पुलिस ने धोखाधड़ी, संपति हड़पने व आय से अधिक संपति के मामले में मामला दर्ज किया है। दिल्ली निवासी विशाल अग्रवाल का आरोप है कि आर्य ने 2013 में जमीन का सीएलयू दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये लिए थे। विशाल अग्रवाल ने कहा कि आर्य ने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छे संबंधों का हवाला दिया था।

इस पर पुलिस ने 24 अप्रैल 2016 को आर्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। इस मामले में यमुना नगर पुलिस ने आर्य को जयपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस पैसे की रिकवरी के लिए उन्हें जम्मू भी लेकर गई थी।

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