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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 19, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हरियाणा में काम करने पर मिलेंगे नौ हजार, खाली बैठने पर तीन हजार

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Wed, 19 Oct 2016 11:01 AM (IST)Updated: Wed, 19 Oct 2016 01:14 PM (IST)

भाजपा ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बेरोजगारों के लिए भत्ता देने का एेलान किया है। बेरोजगार 100 ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की गोल्डन जुबली से पहले ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना के तहत बेरोजगार युवक एक माह में 100 घंटे तक काम कर नौ हजार रुपये मासिक कमा सकते हैैं। बिना काम किए उन्हें तीन हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए जिला रोजगार कार्यालयों में उनके नाम पंजीकृत होने जरूरी हैैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवाओं को मानदेय और भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 9000 रुपये और ग्रेजुएट युवाओं को 6000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। अब सरकार ने सीधा भत्ता देने के बजाय इसके लिए 100 घंटे काम करने का फार्मूला निकाल दिया है।

बेरोजगारी भत्ते में भी हुई बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल की बैठक में बेरोजगारी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले से चल रही बेरोजगारी भत्ते की योजना 31 अक्टूबर 2016 तक लागू रहेगी। पहली नवंबर से राज्य में नई शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना लागू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सरकार इसकी शुरुआत गुडग़ांव में होने वाली रैली में कराएगी।
- दसवीं या इसके समकक्ष पंजीकृत बेरोजगारों को 900 रुपए, स्नातक और इसके समकक्ष बेरोजगारों को 1500 रुपये तथा पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा।
- पोस्ट ग्रेजुएट युवा अगर महीने में 100 घंटे काम करते हैं तो उन्हें 3000 के अलावा 6000 रुपये मासिक अलग से मिलेंगे। इससे वे 9000 रुपये मासिक कमा सकेंगे।
- ग्रेजुएट और बारहवीं पास बेरोजगारों पर यह योजना लागू नहीं होगी। यानी उन्हें केवल बेरोजगारी भत्ता ही मिलेगा।

21 से 35 साल के बेरोजगार ही लाभ के दायरे में

21 से लेकर 35 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा 42 वर्ष तय है। इसी तरह से अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसमें और भी छूट है। ऐसे में बेरोजगारी भत्ता केवल 35 वर्ष तक के ही युवाओं को देने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैैं।

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तीन लाख वार्षिक आय वालों को ही लाभ

बेरोजगारी भत्ते का फायदा केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इससे पहले 50 हजार रुपये वार्षिक पारिवारिक आय तथा 10 लाख रुपये से कम कीमत की आवासीय व वाणिज्यिक संपत्ति तथा दो हेक्टयेर तक की कृषि भूमि वाले परिवार के युवाओं को ही भत्ता मिलता था।

इस तरह से मिलेगा मानदेय

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों तथा पंजीकृत सोसायटियों में 100 घंटे काम करना होगा। युवाओं की योग्यता के हिसाब से उन्हें काम सौंपा जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ऐसे युवाओं की निजी कंपनियों व उद्योगों में एडजस्टमेंट की कोशिश करेगा।

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