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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त तक बढ़ी

By Rajesh KumarEdited By:
Updated: Sat, 30 Jul 2016 06:12 AM (IST)

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दी गई है।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आयकर विभाग के अनुसार इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब 5 अगस्त होगी। अभी तक यह तारीख 31 जुलाई तय की गई थी। ऐसे में उन लोगों के लिए यह राहत की खबर हैं जिन्होंने अपना इंकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया। अब उन्हें सरकार की ओर से एक हफ्ते की ज्यादा मोहलत दे दी गई है।

रेवेन्यु सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि 29 जुलाई को सरकारी बैंकों की हड़ताल और जम्मू-कश्मीर में पिछले दिनों रही अशांति के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अधिया के मुताबिक अब इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पूरे देश के करदाताओं को 5 अगस्त तक का मौका मिलेगा।

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निम्न दो परिस्थितियों मे टैक्सेबल इंकम न होने पर भी इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है।

पहला – कोई भारतीय नागरिक अगर भारत के बाहर किसी तरह वित्तीय रूप से जुड़ा है तब उसको टैक्सेबल आय न होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मसलन भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कोई पद रखता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक हो जाएगा।

दूसरा – किसी भारतीय नागरिक का अगर विदेश में कोई बैक खाता है या किसी बैंक खाते में उसके हस्ताक्षर दर्ज हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

साधारण भाषा में समझ लें तो किसी भी भारतीय नागरिक का अगर देश के बाहर कोई वित्तीय लेन-देन होता है तो उसे साल के अंत में इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, चाहे आय टैक्सेबल सीमा के अंतर्गत आती हो या नहीं।

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