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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 05, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला तो कोर्ट जा सकती है कांग्रेस!

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Updated: Sat, 05 Jul 2014 06:31 PM (IST)

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस अब पात्रता नहीं होने के बावजूद लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के प्रयास कर रही ह ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस अब पात्रता नहीं होने के बावजूद लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उसने यह पद नहीं मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने के विकल्प पर भी विचार शुरू कर दिया है।

कांग्रेस के मुताबिक, यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद उसे नहीं मिला तो पार्टी कोर्ट की शरण में जा सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट का द्वार खटखटाना एक विकल्प है, लेकिन पार्टी अभी रुको और देखो की नीति अपनाएगी। इस नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि इस मुद्दे पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

कांग्रेस के लोकसभा में 44 सदस्य हैं और वह सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि वह विपक्ष का नेता पद प्राप्त करने के लिए कुल 545 सदस्यों के सदन की 10 प्रतिशत सदस्य संख्या होने की शर्त को पूरा नहीं करती है।

भाजपा पक्ष में नहीं:

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस शर्त को अनिवार्य बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार अब तक उसके दबाव-प्रभाव में नहीं आई है।

खडगे-सिंधिया की स्पीकर से मुलाकात:

नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस को देने के मुद्दे पर पिछले सप्ताह कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खडगे व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की थी।

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