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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत ने स्वीकार की स्वामी की याचिका

By Sachin BajpaiEdited By:
Updated: Mon, 11 Jan 2016 08:48 PM (IST)

बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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नई दिल्ली, जागरण संवाददाता । बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। स्वामी की तरफ से अदालत को कहा गया था कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ पक्ष को मजबूती से रखने के लिए उन्हें उन सभी दस्तावेजों की जरूरत होगी जो वित्त, कारपोरेट व शहरी विकास मंत्रालय के अलावा आयकर विभाग तथा डीडीए के पास मौजूद हैं।

स्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन के समक्ष याचिका लगाकर अनुरोध किया था कि उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराए जाएं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने स्वामी की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि अदालत ने स्वामी से पूछा कि उक्त दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसके लिए आपने यह याचिका लगाई है। स्वामी की तरफ से कहा गया कि उन्हें नहीं पता कि इन विभागों के पास नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े कागजातों में क्या है, लेकिन ये कागजात नेशनल हेराल्ड से जुड़े हैं। कागजात मिलने के बाद हमें अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद मिलेगी।