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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 07, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

केजरीवाल, सिसोदिया को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

By Gunateet OjhaEdited By:
Updated: Wed, 07 Sep 2016 08:46 PM (IST)

अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रेल भवन के बाहर बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने के मामले में 12 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रेल भवन के बाहर बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने के मामले में 12 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। उन पर सरकारी आदेश की अवहेलना करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

महानगर दंडाधिकारी हरविंद सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष पेश होना था, लेकिन अदालत को अवगत कराया गया कि व्यस्तता के चलते वे पेश नहीं हो पाए हैं। लिहाजा उन्हें पेशी से छूट दी जाए। जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख 12 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया।

आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, विधायक राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती अदालत में पेश हुए। मामले में दिल्ली पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और सभी आरोपियों को जमानत भी दे दी गई है।

यह है मामला

49 दिन की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य आप नेता केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने क्षेत्र में पहले ही धारा-144 लागू कर दी थी। मुख्यमंत्री के काफिले को पुलिस ने रेल भवन के बाहर ही रोक लिया था।

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