विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 23, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

30 दिन नहीं, अब 20 दिन में ही निकल जाएंगे पीएफ के पैसे

By Edited By:
Updated: Fri, 23 May 2014 09:24 AM (IST)

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के पैसों की निकासी व पेंशन दावों का निपटारा अब 20 दिन में किया जाएगा। पहले यह समयसीमा 30 दिन थी। कर् ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के पैसों की निकासी व पेंशन दावों का निपटारा अब 20 दिन में किया जाएगा। पहले यह समयसीमा 30 दिन थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईएफपीओ) ने देशभर में फैले अपने 120 से ज्यादा दफ्तरों को यह निर्देश दिए हैं। इसका फायदा संगठन के पांच करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिलेगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने हाल ही में ईपीएफओ के कामकाज की समीक्षा की और उसके बाद यह आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2014-15 से दावों के निपटारे का काम 20 दिन के अंदर किया जाएगा। जालान ने खास तौर पर पेंशन संबंधी दावों के जल्द निपटारे पर जोर दिया है। जो पीएफ कार्यालय 10 दिन में दावों का निपटारा करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।

ब्याज वसूली कमिश्नर से

अगर तय समयसीमा में पीएफ या पेंशन दावों का भुगतान नहीं होता, तो संबंधित कार्यालय के पीएफ कमिश्नर को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। देर होने पर जितनी राशि का दावा है, उस पर 12 फीसद सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसकी वसूली संबंधित कमिश्नर के वेतन में से की जाएगी।

पढ़ें : बड़ी राहत! स्थायी पीएफ खाता नंबर 15 अक्टूबर से जारी होगा