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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 13, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज

By Manish NegiEdited By:
Updated: Thu, 13 Apr 2017 02:35 PM (IST)

अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को नहीं मानते हुए उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी।

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की नेता रेशमा पटेल की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई थी।

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद गुजरात उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में रेशमा पटेल ने कहा था कि राज्य में पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से चुनाव कराए जाऐं, चुनाव आयोग को आदेश किया जाए कि ईवीएम से चुनाव कराने हों तो उसके साथ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्ट म लागू किया जाए ताकि मतदाता को यह पता चल सके की उसने किस उम्मीरदवार को मत दिया है।

अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को नहीं मानते हुए उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी।

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