यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सुरक्षा मुद्दे पर दिल्ली चिड़ियाघर के अधिकारियों से जवाब तलब
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघरों में सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर के अधिकारियों से जवाब तलब ...और पढ़ें

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघरों में सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही दिल्ली के एक चिड़ियाघर में सफेद बाघ के बाड़े में एक व्यक्ति के घुस जाने पर बाघ ने उस व्यक्ति को मार डाला।
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय की खंडपीठ ने दिल्ली चिड़ियाघर व सेंट्रल चिड़ियाघर के निदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज इस बारे में 29 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है।
खंडपीठ ने दिल्ली के चिड़ियाघर में सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। अवधेश कौशिक नाम के एक वकील ने यह जनहित याचिका दायर की है। चिड़ियाघर में मकसूद नामक व्यक्ति की मौत को लेकर याचिकाकर्ता का आरोप है कि वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों से आपराधिक लापरवाही हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह चिड़ियाघर के अधिकारियों को वहां जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दें।

