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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 08, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बीबी को भूखा रखकर मार डाला, मिली 10 साल की सजा

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Published: Thu, 08 May 2014 05:16 PM (GMT+05:30)

एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति, देवर व ससुर को 10-10 साल के सश्रम कारावास की ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति, देवर व ससुर को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस महिला को उसके ससुराल वालों ने भूखा रखकर मार डाला था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दाहिया ने मृतका मीनाक्षी के पति अजय कुमार [33], ससुर रमेश चंदर [62] व देवर प्रवीण कुमार [29] को महिला को प्रताड़ित करने, पीटने व भूखा रखकर मार देने का आरोपी करार देते हुए कहा, पीड़िता मीनाक्षी को आरोपियों द्वारा परेशान व प्रताड़ित किया गया तथा शारीरिक रूप से यातना दी गई। इन्हें 10-10 साल के सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पीड़िता की सास को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई।

मीनाक्षी की अजय से शादी जुलाई 2010 में हुई थी। शादी के बाद से ही पांच लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे ससुराल वालों ने यातना देना शुरू कर दिया था। मीनाक्षी के मायके वालों ने दो लाख रुपये उन्हें दिए लेकिन फिर भी ससुराल वालों की यातना जारी रही। यहां तक कि उन्होंने मीनाक्षी को भूखा रखना शुरू कर दिया। उसके साथ लगातार मारपीट भी की जाती रही।

इसके नतीजे में 16 मई 2011 को उसने दम तोड़ दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि मौत भूखा रखने व यातनाओं के कारण हुई है। मौत के वक्त मीनाक्षी दुबली होकर 'कंकाल' की तरह हो गई थी व उसके शव का वजन सिर्फ 27 किलोग्राम रह गया था।

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