यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 08, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
RTI का जवाब नहीं देने पर सूचना आयोग ने सोनिया गांधी को किया तलब
सोनिया पर सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत दाखिल आवेदन पर जवाब नहीं देने के अारोप में केंद्रीय सूचना अायोग ने नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया है।

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया है। सोनिया पर सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत दाखिल आवेदन पर जवाब नहीं देने का आरोप है।
सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, श्रीधर आचार्युलु और सुधीर भार्गव की पूर्ण पीठ के समक्ष सोनिया गांधी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। आरटीआइ कार्यकर्ता आरके जैन ने उन पर आयोग के निर्देश के बावजूद आरटीआइ अर्जी का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है।
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जैन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त, 2014 में सीआइसी को छह महीने के अंदर याची की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया था। जैन ने सीआइसी के रजिस्ट्रार एमके शर्मा को भी पार्टी बनाया है। जैन ने अवमानना की अर्जी दायर करने की चेतावनी देते हुए रजिस्ट्रार पर हाई कोर्ट के फैसले पर जानबूझकर अमल नहीं करने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि जैन ने फरवरी, 2014 में कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक आरटीआइ अर्जी दाखिल की थी। सीआइसी पहले ही कांग्रेस समेत सभी छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संस्था घोषित कर उन्हें आरटीआइ कानून के प्रति जवाबदेह ठहरा चुका है।

