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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 27, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अगले 3 दिनों तक कर्नाटक को 6000 क्यूसेक पानी दे तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट

By Rajesh KumarEdited By:
Updated: Tue, 27 Sep 2016 04:58 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा।

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नई दिल्ली, जेएनएन । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अगले तीन दिन तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। 20 सितंबर को कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पहले के आदेश को संशोधित करने की वकालत की गई थी।

कर्नाटक का कहना था कि उसके यहां के जलाशय सूख गए हैं। ऐसे में राज्य 42 हजार क्यूसेक पानी इस साल के अंत में ही तमिलनाडु को दिया जा सकेगा। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नही है कि तमिलनाडु को पानी दे सके। कर्नाटक सरकार के मुताबिक कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, जो है वो बस पीने के लायक है।

ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी मुद्दे को लेकर हाल ही में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। लेकिन अभी तक किसी भी स्थाई समाधान पर नहीं पहुंचा जा सका है।

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