विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली गैंगरेप: जेजेबी को मिली नाबालिग पर फैसला सुनाने की मंजूरी

By Edited By:
Updated: Thu, 22 Aug 2013 12:31 PM (IST)

अब तक जेजेबी कानून में किशोर शब्द की नई व्याख्या को लेकर दायर जनहित याचिका के आधार पर अपना फैसला सुरक्षित रखता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेजेबी को दिल्ली गैंगरेप मामले में किसी तरह के आदेश न सुनाने के निर्देश दिए थे।

News Article Hero Image

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) को 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी पर फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने अपना फैसला 31 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब जेजेबी पर से अपनी रोक हटाकर उसे इस मामले की आगे की कार्रवाई की मंजूरी दे दी है।

पढ़ें : पत्नी ने कहा, रेप में शामिल नहीं थे अक्षय

गौरतलब है कि अब तक जेजेबी कानून में किशोर शब्द की नई व्याख्या को लेकर दायर जनहित याचिका के आधार पर अपना फैसला सुरक्षित रखता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेजेबी को दिल्ली गैंगरेप मामले में किसी तरह के आदेश न सुनाने के निर्देश दिए थे। इसके ही आधार पर 11 जुलाई के बाद से बोर्ड ने अब तक कई बार अपना फैसला टाला है।

पूर्व सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी ने नाबालिग की नई परिभाषा गढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जो अब तक कोर्ट में निलंबित पड़ी है।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर