विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पुलिस सुधार संबंधी नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई

By Sanjeev TiwariEdited By:
Updated: Tue, 06 Sep 2016 05:58 AM (IST)

मॉडल पुलिस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और विधि आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।

News Article Hero Image

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों तथा मॉडल पुलिस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और विधि आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय से अपनी याचिका वापस लेने को कहा।

पीठ ने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारों को फिर नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वे इस मामले में पहले ही अपने जवाब दाखिल कर चुके हैं। तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष मामला लंबित है। अच्छा होगा कि प्रकाश सिंह मामले में वादकालीन याचिका दाखिल की जाए।'

उपाध्याय दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कोर्ट से अधिनियम को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। उनकी दलील थी कि एक प्रभावी और निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। पुलिस के मनमाने और गैर जिम्मेदाराना कामकाज के कारण बहुत से नागरिकों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

पढ़ेंः सुप्रीमकोर्ट एक साथ करेगा आसाराम की दोनों जमानत याचिकाओं पर सुनवाई