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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    नेशनल हेराल्ड मामले में नई याचिका दायर करेंगे सुब्रह्मण्यम स्वामी

    By kishor joshiEdited By:
    Updated: Sun, 17 Jul 2016 05:46 AM (IST)

    नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद और याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी एक नई याचिका दायर करेंगे । ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली (जेएनएन)। नेशनल हेराल्ड केस में याचिकाकर्ता राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वह वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों से दस्तावेज समन करने के लिए नई याचिका दायर करेंगे।

    स्वामी ने महानगर दंडाधिकारी लवलीन की कोर्ट में कहा कि गत 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए उस आदेश को रद कर दिया है जिसमें वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, आयकर विभाग व अन्य एजेंसियों से दस्तावेज को समन किया गया था।

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    स्वामी ने कहा कि इन दस्तावेजों को दोबारा लेने से उन्हें रोका नहीं जा सकता। वह इस बारे में नई याचिका दायर करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा कि वह नई याचिका दायर नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि पूर्व में उन्हें दिए दस्तावेज वापस किए जाएं।

    उधर, आरोपियों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आरएस चीमा व रेबेका जॉन ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने दस्तावेज समन करने संबंधी पूर्व में दिए निचली अदालत के 11 जनवरी व 11 मार्च के फैसले को रद कर दिया गया है ऐसे में स्वामी से पूर्व में दिए गए दस्तावेजों को वापस लिए जाए। इस पर स्वामी ने कहा कि दस्तावेज कोर्ट में ही रखें जाए। चूंकि वह जल्द ही नई याचिका दायर करने वाले है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 अगस्त तय कर दी।

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    गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और यंग इंडिया लिमिटेड की याचिका पर ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद किया है। उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड की अरबों रुपये की संपत्ति हड़पने के मामले में स्वामी की याचिका पर अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वोरा, आस्कर फर्नाडिस (कांग्रेस महासचिव), सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को निचली अदालत ने धारा 403 संपत्ति की हेराफेरी, 406 आपराधिक विश्वास हनन, और धारा 420 धोखाधड़ी के अलावा धारा 120 बी आपराधिक साजिश के तहत समन जारी किए थे।