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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 25, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शत्रु संपत्ति एक्ट में संशोधन को तीसरी बार अध्यादेश लाएगा केंद्र

By Gunateet OjhaEdited By:
Updated: Wed, 25 May 2016 10:57 PM (IST)

अधिनियम में बदलाव के लिए पहला अध्यादेश एक जनवरी तथा दूसरा दो अपै्रल को लाया जा चुका है..

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नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति एक्ट में सुधार के लिए नया अध्यादेश लाने की संस्तुति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह अध्यादेश सामान्य एजेंडे में शामिल नहीं था लेकिन अंतिम क्षणों में शामिल कर लिया गया।

शत्रु संपत्ति अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित था। उसे विशेष समिति को भेजा गया जिसने कुछ बदलावों के साथ सदन में पेश किया। संसद का बजट सत्र समाप्त होते ही यह निष्प्रभावी हो गया। अधिनियम में बदलाव के लिए पहला अध्यादेश एक जनवरी तथा दूसरा दो अपै्रल को लाया जा चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे तीसरी बार राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद इस अधिनियम को 1968 में लागू किया गया था।

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