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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 01, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

किराया न देने पर 48 किमी पैदल की सजा

By Babita kashyapEdited By:
Updated: Mon, 01 Jun 2015 11:19 AM (IST)

न्यूयॉर्क। टैक्सी में यात्रा करने के बाद किराया देने से मना करने वाली महिला को अमेरिका के एक न्यायाधीश ने अनोखा फैसला सुनाया। महिला को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सजा के तौर पर 48 घंटों में 48 किमी चलने या फिर एक महीने जेल में बिताने

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न्यूयॉर्क। टैक्सी में यात्रा करने के बाद किराया देने से मना करने वाली महिला को अमेरिका के एक न्यायाधीश ने अनोखा फैसला सुनाया। महिला को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सजा के तौर पर 48 घंटों में 48 किमी चलने या फिर एक महीने जेल में बिताने का विकल्प दिया गया।

दरअसल महिला ने किराए पर टैक्सी ली और 48 किमी की यात्रा करने के बाद किराया देने से मना कर दिया। ड्राइवर ने शिकायत की तो मामला कोर्ट में पहुंचा और महिला को दोषी पाया गया। इसी क्रम में जज ने महिला को अनोखी सजा सुनाई। दोनों विकल्पों में से महिला ने पहला चुना और 48 किमी पैदल चलने का फैसला किया। ये जज महोदय अमेरिकी न्यायपालिका में अपने ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले हिट एंड रन के एक मामले में उन्होंने दोषी को घटना में मारे गए लोगों की कब्र पर जाने और अनुभव करने का फरमान सुनाया था।