यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 15, 2012 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मौत की सजा सुनाई
पाकिस्तान की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक व्यक्ति को पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने पर मौत की सजा सुनाई है। उसे ईशनिंदा का दोषी ठहराया गया था।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक व्यक्ति को पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने पर मौत की सजा सुनाई है। उसे ईशनिंदा का दोषी ठहराया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चितरल जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजहर अली खान ने बुधवार को हजरत अली शाह को मौत की सजा सुनाई। उसके खिलाफ पिछले वर्ष 10 मार्च को विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
डॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि शाह के गांव के लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। अदालत में गवाही के लिए गांव के बहुत से लोग उपस्थित थे। शाह की मां और भाई के अलावा उसके रिश्तेदारों ने भी कहा कि पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण उन लोगों ने खुद को उससे अलग कर लिया है। जज ने शाह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पहली बार चितरल में किसी को ईशनिंदा के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है।
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