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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोर्ट ने किया मुशर्रफ को संसद सदस्‍यता के लिए अयोग्‍य घोषित

By Sanjay BhardwajEdited By:
Updated: Sun, 15 Feb 2015 04:28 PM (IST)

पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ को संसद की सदस्‍यता के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया गया है।

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

सिंध हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मकबूल बकीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने रविवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 को मुशर्रफ पूरा नहीं करते इसलिए उन्हें संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि पूर्व सैन्य शासक ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए संविधान का निरादर किया है। उन्होंने पद पर रहते हुए जो फैसले वे पाकिस्तान की छवि को धूमिल करने वाले थे।

गौरतलब है कि मुशर्रफ चार साल तक स्वनिर्वासन बिताने के बाद 11 मई को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मार्च 2013 में पाकिस्तान लौटे। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने उन्हें चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं दी।

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