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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 10, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पाक कोर्ट ने मंजूर की कोहिनूर वापस लाने की याचिका

By Manoj YadavEdited By:
Published: Wed, 10 Feb 2016 08:14 AM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 08:15 AM (IST)

भारत इस बेशकीमती हीरे को वापस पाने के लिए सालों से प्रयास कर रहा है।

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लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर ली है, जिसमें ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कोहिनूर वापस लाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। भारत इस बेशकीमती हीरे को वापस पाने के लिए सालों से प्रयास कर रहा है।

लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद महमूद खान ने सोमवार को याचिका पर कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और पाकिस्तान स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका वकील जावेद इकबाल जाफरी ने दाखिल की है।

उन्होंने इस आधार पर 105 कैरेट के इस हीरे पर पाकिस्तान का दावा किया है कि यह उस क्षेत्र से जुड़ा है जो 1947 में पाकिस्तान बन गया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार कार्यालय को निर्देश दिया कि वह इस याचिका को किसी उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे।

पिछले साल दिसंबर में रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ब्रिटिश महारानी के खिलाफ मामले की सुनवाई करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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