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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 27, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मोदी को समन सौंपने वाले को मिलेगा दस हजार डॉलर का ईनाम

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Updated: Sat, 27 Sep 2014 02:17 PM (IST)

गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट से जारी समन को देखते हुए न्यूयार्क में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर म ...और पढ़ें

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न्यूयार्क। गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट से जारी समन को देखते हुए न्यूयार्क में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर मामला दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन अमेरिकन जस्टिस सेंटर ने मोदी को समन सौंपे जाने वाले को दस हजार डालर यानि करीब छह लाख रुपये बतौर ईनाम देने की घोषणा की है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में मुकदमों से राजनयिक छूट मिली है और उनके खिलाफ अब कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है।

न्यूयॉर्क कोर्ट से 2002 गुजरात दंगे के मामले में मोदी के खिलाफ समन हासिल करने वाले वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ओबामा प्रशासन के बयान का विरोध करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई थी और यह उनके कार्यकाल का अंत होने के साथ ही खत्म हो गई है। मोदी के खिलाफ हमारा मामला गुजरात दंगों के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी भूमिका को लेकर है।

गौरतलब है कि मोदी के खिलाफ जारी समन पर व्हाइट हाउस का कहना था कि भारतीय पीएम के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट से जारी समन का कोई मतलब है, क्योंकि मोदी को इम्यूनिटी यानी विशेष छूट मिली हुई है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अरनेस्ट ने कहा था कि राष्ट्रप्रमुखों को अमेरिका में इम्यूनिटी मिली होती है और ऐसे में मुकदमा शुरू करने के लिए उन्हें कोई डॉक्युमेंट नहीं दिए जा सकते।

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