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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    भारत में मात्र टोरेंट देखने पर भी हो सकती है 3 साल की जेल और पेनल्टी

    By Shilpa SrivastavaEdited By:
    Updated: Mon, 22 Aug 2016 01:00 PM (IST)

    कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही थी कि अगर आप किसी ब्लॉक वेबसाइट जैसे कोई भी प्रॉक्सी साइट या टोरेंट पर जाते हैं ...और पढ़ें

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    कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही थी कि अगर आप किसी ब्लॉक वेबसाइट जैसे कोई भी प्रॉक्सी साइट या टोरेंट पर जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपये का जुर्माना या फिर जेल जाना पड़ सकता है। अब आपको इसकी चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये खबर सही नहीं है और जो सही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं।

    दरअसल, टोरेंट साइट को दूरसंचार विभाग ने ब्लॉक किया है और उसपर एक मैसेज भी दिया गया है कि इस वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें। ऐसा करने से आपको सजा हो सकती है। लेकिन कुछ मीडियो विभागों ने इसे ऐसा पेश किया कि अगर आप इस वेबसाइट पर जाते भी हैं तो भी आपको 3 लाख रुपये का जुर्माना या फिर जेल जाना पड़ सकता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहां से केवल कुछ भी डाउनलोड करने पर मनाही है। आपको बता दें कि ये एक पाइरेटेड साइट है जिसपर दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

    इस खबर ने तब तूल पकड़ जब ब्लॉक साइट से ढिशूम फिल्म को बड़ी मात्रा में डाउनलोड किया गया था। उसी साइट पर ये मैसेज दिया गया था। जिसे कुछ मीडिया विभागों ने तोड़-मरोड़ कर चलाया। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि ब्लॉक साइट पर जाने से आपको जेल नहीं होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पिछले काफी समय से भारत में पाइरेटेड वीडियो को देखना और डाउनलोड करना गैरकानूनी है। किसी भी ओरिजनल वीडियो को देखना, डाउनलोड करना या फिर उसकी अवैध कॉपी को जारी करना भारत में गैरकानूनी करार दिया गया है।

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