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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मारपीट और डकैती के आरोपी सपा विधायक का अदालत में आत्समर्पण

By Nawal MishraEdited By:
Updated: Mon, 11 Jul 2016 11:25 PM (IST)

डकैती व मारपीट के मामले में दो साल से अदालत में अनुपस्थित चल रहे सपा विधायक समेत आठ आरोपियों ने बांदा स्थित डकैती कोर्ट में समर्पण कर दिया।

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बांदा (जेएनएन)। डकैती व मारपीट के मामले में दो साल से अदालत में अनुपस्थित चल रहे सपा विधायक समेत आठ आरोपियों ने डकैती कोर्ट में समर्पण कर दिया। बाद में अदालत ने 10 हजार के मुचलके पर सभी आरोपियों के वारंट रिकाल कर दिया, जबकि एक आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 17 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किया।

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पीडि़त अधिवक्ता द्वारकेश मंडेले बताया है कि 20 दिसंबर 2009 की सुबह नौ बजे वह चिल्ला थाना के गांव दतरौली में वह अपने साले तेजबहादुर के एक मामले को निपटाने के लिए गए थे। उसी समय करीब 10 बजे विधायक समेत 17 आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडा व वैध और अवैध असलहों से जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए। आरोपियों ने उनकी जेब में पड़े 35 सौ नगद, सोने की चैन व राइफल लूट ली। बाद में अदालत के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट का विरोध करने पर अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पिछले दो वर्षों से नौ आरोपी बबेरू विधायक विशंभर यादव, नथुवा, बलवीर, राजू, शिवशरन, राममूर्ति, सौखीलाल, घसीटा, किन्ना अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे अदालत में चार्ज नहीं बन पा रहा था। अदालत ने सात जून को आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। बुधवार को सपा विधायक विशंभर यादव निवासी पपरेंदा, चिल्ला व नथुवा, राममूर्ति, शिवशरण, घसीटा, सौखी, किन्ना, घसीटा निवासी दतरौली चिल्ला ने अदालत में उपस्थित हुए। उनको न्यायिक हिरासत ले लिया गया। बाद में आरोपियों के स्पष्टीकरण से अदालत ने संतुष्ट होकर उनके वारंट रिकाल कर दिए। एक आरोपी राजू के अदालत में उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध पुन: वारंट जारी कर दिया। बाद में मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज तय किया।