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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 13, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अमनमणि का नार्को टेस्ट, CBI कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Tue, 13 Dec 2016 05:35 PM (IST)

    पत्नी की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर सीबीआइ कोर्ट में बहस हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 दिसंबर की ता ...और पढ़ें

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    गाजियाबाद [जेएनएन]। जेल में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को आज गाजियाबाद की विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अमनमणि के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर बहस हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 दिसंबर की तारीख तय की है। अमनमणि को सीबीआइ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अमनमणि त्रिपाठी पर पत्नी सारा सिंह की हत्या का आरोप है।

    अमनमणि ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लखनऊ की रहने वाली 27 वर्षीय सारा से जुलाई 2013 में अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अमनमणि और सारा 9 जुलाई, 2015 को छुट्टी मनाने के लिए कार से दिल्ली आ रहे थे। फिरोजाबाद जिले सिरसागंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे नंबर-2 पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सारा की मौत हो गई थी लेकिन अमनमणि को खरोंच तक नहीं आई थी। सारा के परिजनों ने दुर्घटना की स्थिति को देखते हुए सारा की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी।

    CBI जांच की मांग

    सारा की मां सीमा सिंह ने मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी। सारा की बहन ने अमनमणि पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए कहा था कि शुरुआत में अमनमणि ने बताया था कि सड़क पार कर रही एक औरत को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था। बाद में अमनमणि अपने बयान से मुकर गया और पुलिस को बताया कि कथित रूप से एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ था।

    सीबीआइ के हाथ लगे सबूत

    सारा की मां सीमा सिंह के मुताबिक सारा ने मौत से लगभग 6 महीने पहले उन्हें बताया कि अमनमणि उसे अक्सर मारता-पीटता है। सारा अक्सर अपने साथ अनहोनी की आशंका जाहिर करती थी। जांच के दौरान अमनमणि के खिलाफ कई सबूत सीबीआइ के हाथ लगे और फिर इन्हीं सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि अमनमणि के पिता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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