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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 09, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    मंत्री गायत्री प्रसाद को हाई कोर्ट का नोटिस

    By Edited By:
    Updated: Fri, 09 Aug 2013 12:32 PM (IST)

    लखनऊ। अखिलेश सरकार में खनन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गायत्री प्रसाद प्रजापति को ग्राम सभा की जमी ...और पढ़ें

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    लखनऊ। अखिलेश सरकार में खनन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गायत्री प्रसाद प्रजापति को ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नोटिस दी है। निलंबित आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ बयानबाजी करने वाले प्रजापति को लखनऊ के नीलमथा क्षेत्र में ग्राम सभा की 32 बीघा जमीन पर कब्जा करने के मामले में नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने डीएम लखनऊ को मामले की जाच कर जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने का निर्देश देने के साथ ही नौ सितंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मंत्री समेत अन्य पक्षकारों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

    न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामसभा हरिहरपुर के सुरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया। याची का आरोप है कि ग्राम सभा के गाटा संख्या 632 व 636 की करीब 32 बीघा (8.244 हेक्टेयर) जमीन को मंत्री प्रजापति ने कब्जे में ले लिया है। वे इसकी प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। इस संबंध में कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को निर्देश दिया कि वे राजस्व अफसरों की टीम भेजकर यह पता लगवाएं कि ग्रामसभा की कितनी जमीन पर मंत्री व विपक्षी पक्षकारों का अवैध कब्जा है। साथ ही अदालत ने अवैध कब्जेदारों को बेदखली की कार्रवाई का आदेश भी दिया। कोर्ट ने इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ एसडीएम और तहसीलदार को नौ सितंबर को पेश होने को कहा है।

    याचिकाकर्ता के वकील एसपी सिंह सोमवंशी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस जमीन की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की माग करने के साथ ही यह निर्देश भी देने की माग की है कि अगर जमीन पर अवैध रूप से कोई इमारत या ढाचा खड़ा किया जाता है तो उसे भी ढहाया जाए।

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