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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

यूपी में गौ हत्या करने वालों पर अब गुंडा एक्ट

By Dharmendra PandeyEdited By:
Updated: Fri, 06 Feb 2015 01:17 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने वालों के अलावा यौन शोषण तथा बाल श्रम के मामले में गुंडा एक्ट लगेगा। राज्यपाल राम नाईक ने आज उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 2015 के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने वालों के अलावा यौन शोषण तथा बाल श्रम के मामले में गुंडा एक्ट लगेगा। राज्यपाल राम नाईक ने आज उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 2015 के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में संशोधन के बाद अध्यादेश जारी किया गया है। प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के बाद उपखण्ड बढ़ाए गये हैं।

गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उललंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन या तस्करी के कार्यों में गुंडा एक्ट लगेगा। इसके साथ ही साहूकारी भी अब दण्डनीय अपराध होगा। हरे पेड़ों की कटान के साथ बाल श्रम, वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने, दुव्र्यापार के साथ भिक्षावृत्ति और मानव अंग तस्करी को भी गुंडा एक्ट में शामिल किया गया है। संशोधन के उपरान्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जायेगा।