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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हत्यारे पिता व दो पुत्रों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By Gaurav KalaEdited By:
Published: Fri, 09 Dec 2016 10:35 AM (GMT+05:30)Updated: Sat, 10 Dec 2016 07:15 AM (GMT+05:30)

अल्‍मोड़ा में एक अधेड़ को पीट-पीटकर मार डालने के आरोपी पिता और उसके दो पुत्रों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अल्मोड़ा, [जेएनएन]: चोर के नाम पर एक अधेड़ की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। मामले में पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2014 का है। जिला अल्मोड़ा के लोधियाखान निवासी मृतक हिम्मत सिंह लोधियाखान इंटर कालेज में चौकीदार के पद पर तैनात था। जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने बताया कि चार नंबर को हिम्मत किसी काम से रानीखेत तहसील के जैना गांव लछीना गया था।

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सुबह साढ़े चार बजे गांव के महेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह, शेर सिंह पुत्र लछम सिंह व कुंदन सिंह पुत्र शेर सिंह ने गांव में चोर घुसने का हल्ला मचा दिया और अपने घर के पास स्थित खेत से हिम्मत सिंह को दबोच कर पीटना शुरू कर दिया। उसे लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। जिससे उसके सिर में गंभीर घाव हो गए।

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इधर, शोर शराबा सुन कर गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए। लोगों ने पिता-पुत्रों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं मानें और उसे खेत से खींचते हुए ऊपर रोड तक ले आए। जहां फिर से उसकी पिटाई की और जब वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया तो सभी फरार हो गए। गांव के लोगों ने 108 को सूचना दी, लेकिन जब लोगों को लगा कि हिम्मत की मौत हो चुकी है तो 108 को रास्ते से वापस करा दिया गया।

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