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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 06, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मकान का किराया न देने पर लेबर कोर्ट की सिविल जज सस्पेंड

By Sunil NegiEdited By:
Published: Tue, 06 Dec 2016 09:21 AM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2016 06:10 AM (IST)

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ ने लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल हल्द्वानी की सिविल जज नीतू जोशी को सस्पेंड कर ...और पढ़ें

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नैनीताल, [किशोर जोशी]: मकान का किराया न देने व सरकारी सामान वापस न करने का आरोप जांच में सही जाने पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ ने लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल हल्द्वानी की सिविल जज नीतू जोशी को सस्पेंड करते हुए ऊधमसिंह जिले से संबद्ध कर दिया है।

रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय हाई कोर्ट ने की है। यह तीसरा मौका है जब मुख्य न्यायाधीश की ओर से न्यायिक अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की गई है। इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में ऊधमसिंह नगर जिले में अपर जिला जज व सिविल जज काशीपुर को सस्पेंड किया जा चुका है।

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देहरादून निवासी सेना के एक अफसर ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी कि उक्त न्यायिक अधिकारी ने उनका मकान किराये पर लिया और दो साल का किराया नहीं दिया। उन्होंने किराया मांगने पर पद की धौंस जमाते हुए धमकाने का आरोप लगाया था। यही नहीं आरोप था कि ट्रांसफर के बाद उनके द्वारा प्राधिकरण का करीब दो लाख का सामान वापस नहीं किया तो प्राधिकरण के सदस्य सचिव की ओर से भी नवंबर अंतिम सप्ताह में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत भेजी गई।

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जिसके बाद रजिस्ट्रार जनरल व रजिस्ट्रार विजीलेंस नरेंद्र सिंह द्वारा आरोपों की जांच की गई। सूत्र यहां तक बताते हैं कि रजिस्ट्रार विजीलेंस द्वारा हल्द्वानी में छापामारी कर दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। सोमवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपी गई। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की इस कार्रवाई से राज्य के न्यायिक महकमे में खलबली मची है।

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