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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गफूर बस्ती हटाने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 27 को

By BhanuEdited By:
Published: Tue, 14 Feb 2017 02:34 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 16 Feb 2017 06:00 AM (GMT+05:30)

हल्द्वानी की गफूर बस्ती में अवैध अतिक्रमण हटाने को रेलवे की ओर से थमाए गए नोटिस को चुनौती देती याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी।

गफूर बस्ती हटाने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 27 को
गफूर बस्ती हटाने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 27 को

नैनीताल, [जेएनएन]: हल्द्वानी की गफूर बस्ती में अवैध अतिक्रमण हटाने को रेलवे की ओर से थमाए गए नोटिस को चुनौती देती याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मदरसा गुसांई ख्वाजा गरीब नवाज रमतुल्ला की ओर से याचिका दायर कर रेलवे के नोटिस को अवैध करार दिया है।

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इसमें यह भी कहा गया था कि रेलवे जिसे अपनी भूमि बता रहा है, उसमें से कई लोगों को तो राज्य सरकार ने लीज पर जमीन दी है। यहां उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।

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गफूर बस्ती में करीब 35 हजार की आबादी रहती है। इसमें से करीब 19 हजार वोटर हैं। हाई कोर्ट में तिथि आगे बढ़ने के बाद मुस्लिम मत के सहारे जीत का ख्वाब पाले प्रत्याशी राहत में है।

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