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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 17, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    परिवहन सेवा को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

    By Gaurav KalaEdited By:
    Updated: Sun, 18 Dec 2016 06:15 AM (IST)

    जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा नहीं होने को लेकर दायर पीआईएल पर नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड राज्य के जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा नहीं होने को लेकर दायर पीआईएल पर हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि परिवहन निगम की जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली बस सेवा नहीं हैं।
    पौड़ी से नैनीताल, चंपावत से नैनीताल या अन्य जिलों को जोड़ने वाली नियमित बस सेवा संचालित नहीं है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली बस सेवा शुरू की जाय।

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    सीनियर जस्टिस वीके बिष्ट व जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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