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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट का झटका, बेसिक शिक्षकों के लिए जारी विज्ञप्ति की निरस्‍त

    By sunil negiEdited By:
    Updated: Sat, 14 May 2016 08:00 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को जोर का झटका देते हुए बेसिक शिक्षकों के करीब 12 सौ पदों के लिए जारी विज्ञप्ति निरस्त करते हुए नए सिरे से नियुक्ति ...और पढ़ें

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    नैनीताल। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को जोर का झटका देते हुए बेसिक शिक्षकों के करीब 12 सौ पदों के लिए जारी विज्ञप्ति निरस्त करते हुए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए है।
    अभ्यर्थी हरीश चंद्र ने याचिका दायर कर विज्ञप्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि डीएलएड व सी टेट होने के बावजूद उसे नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। विभाग ने बीएड व टीईटी पास को ही पात्र माना है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद 17 मई 2015 को जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जल्द नियुक्ति का ख्वाब संजोए अभ्यर्थियों को भी निराश होना पड़ा है।

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