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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 22, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    उत्‍तराखंड सरकार को झटका, परिवर्तन पार्टी के अध्‍यक्ष के खिलाफ मुकदमा निरस्‍त

    By gaurav kalaEdited By:
    Updated: Sun, 23 Oct 2016 07:30 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड सरकार को झटका देते हुए उत्‍तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्‍यक्ष पर दर्ज मुकदमे को निरस्‍त कर दिया। ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के नैनीसार में जिंदल ग्रुप को आवासीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ आंदोलन कर रहे उपपा अध्यक्ष पीसी तिवारी समेत अन्य के खिलाफ निचली अदालत में दर्ज मुकदमे व चार्जशीट को निरस्त कर दिया।
    इस मामले में पीसी तिवारी समेत 31 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है इस फैसले के बाद परिवर्तन पार्टी व अन्य विपक्षी दलों व आंदोलनकारी ताकतों के सरकार पर हमले तेज होंगे। जिसका आसानी से बचाव करना मुश्किल होगा।

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    दरअसल, राज्य सरकार ने नैनीसार में आवासीय विद्यालय के लिए 300 से अधिक नाली भूमि आवंटित की थी। इसका उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों व आंदोलंकारी संगठनों ने विरोध किया।

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    पिछले साल पहली नवंबर को नैनीसार कूच आंदोलन चला तो खास बवाल हुआ। उद्घाटन का शिलापट तोड़ दिया गया। इस मामले में प्रशासन की ओर से तिवारी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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    तिवारी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की कोर्ट ने निचली कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई ही निरस्त कर दी।

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