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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त

    By BhanuEdited By:
    Updated: Sun, 31 Jul 2016 07:00 AM (IST)

    हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में पहले से शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षको के आवेदन को गंभीरता से लेते ह ...और पढ़ें

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    नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1200 पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में पहले से शिक्षक पद पर कार्य रहे शिक्षको की ओर से आवेदन को बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा विभाग को कठोर कार्रवाई के आदेश पारित किए।
    हाई कोर्ट के इस आदेश के तहत कार्रवाई की जद में आने वाले शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। 50 की सूची तो हाई कोर्ट में उपलब्ध भी हो गई है। यह पहला मौका है जब कोर्ट ने पहले से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर सख्त रवैया अपनाया है।

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    अभ्यर्थी मुकेश कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्तियों को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि पहले से सहायक अध्यापक कार्यरत शिक्षक मनमाफिक तैनाती के लिए दोबारा आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। इसके बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने कड़ा फैसला सुनाया।

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