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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

स्टिंग प्रकरणः अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद

By BhanuEdited By:
Published: Wed, 28 Sep 2016 02:33 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 29 Sep 2016 05:00 AM (GMT+05:30)

मुख्यमंत्री हरीश रावत के फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित स्टिंग मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाईं छह सप्ताह बाद होगी।

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नैनीताल, [जेएनएन] मुख्यमंत्री हरीश रावत के फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित स्टिंग मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाईं छह सप्ताह बाद होगी। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर की तिथि तय की है।
आज मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

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याचिका में सीबीआई को स्टिंग मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट व समाचार प्लस चैनल के मालिक उमेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग की मांग की गई। इस मामले में हाई कोर्ट में छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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वहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी याचिका दायर कर सीबीआई जांच निरस्त करने की मांग की है। केंद्र, राज्य सरकार, सीबीआई व मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जा चूका है। इस मामले में सुनवाई की तिथि 22 अक्टूबर तय की गई है।
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