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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 24, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार को दी राहत

By Sunil NegiEdited By:
Published: Fri, 24 Feb 2017 12:16 PM (IST)Updated: Sat, 25 Feb 2017 07:30 AM (IST)

हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने सबंधी मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है।

हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार को दी राहत
हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार को दी राहत

नैनीताल, [जेएनएन]: शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान करने को असंवैधानिक ठहराने संबंधी हाई कोर्ट की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दायर की है। खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली तिथि 20 मार्च नियत की है। तब तक याचिकाकर्ता एकलपीठ के आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना याचिका दायर नहीं करेंगे।

बीएड अभ्यर्थी ललित कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट प्रदान करते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की गाइड लाइन के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। 
एकलपीठ ने इस मामले में सरकार को झटका देते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर दी गई नियुक्ति के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। जिससे करीब तीन हजार से अधिक शिक्षा मित्र प्रभावित हो रहे थे। एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा अपील दायर की गई। 
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ललित कुमार व अन्य बीएड अभ्यर्थी हैं और 31 मार्च 2016 के बाद प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति के अधिकारी नही थे, लिहाजा उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नही है। 
एनसीटीई ने राज्य सरकार को 31 मार्च 2016 तक ही छूट प्रदान की थी। ऐसे की एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले में शिक्षा मित्रों को नियमित करने को असंवैधानिक घोषित किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस आधार पर सरकार ने संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की है।

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