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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हरीश रावत स्टिंग मामले में हाई कोर्ट ने याचिका की पेंडिंग

By sunil negiEdited By:
Updated: Sat, 02 Apr 2016 06:00 AM (IST)

निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग में डाल दिया है।

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नैनीताल। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग में डाल दिया है।
बता दें कि बीते रोज दिल्ली निवासी मनन शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्टिंग मामले की सीबीआइ या एसआइटी जांच करने व प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की याचिका को तथ्यों के साथ आज प्रस्तुत करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने याचिका को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताने के साथ याची की मंशा पर भी सवाल उठाया थे।

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आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता राजनितिक दल से जुड़ा नहीं है तो उसकी मंशा क्या है। कोर्ट ने मामले में जनहित का औचित्य पूछा। कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग में डाल दिया है।

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