यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 22, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नंबर प्लेट को लेकर जरा-भी चूके तो कट सकता है तगड़ा चालान, कभी न करें ये गलतियां
Car Traffic Rules सड़कों पर कार चलाने से जुड़े नियमों के बारे में तो हम सभी जानते हैं पर इसके नंबर प्लेट से भी बहुत से नियम जुड़े हैं। बिना नंबर प्लेट य ...और पढ़ें

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने से ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन होता है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, नए नियमों के तहत, गाड़ी खरीदने पर शोरूम से ही टेम्पररी नंबर दी जाती है। इसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को सड़कों पर चला सकते हैं।
पर बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और वें नंबर प्लेट की जगह पर A/F लिखकर गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने अपनी नई गाड़ी पर 'अप्लाइड फॉर' (A/F) भी लिखा, तो चालान का कटना तय है। ऐसा करने पर आपको 9,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
देना होगा इतना फाइन
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाने वाले जुर्माने के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है तो पहली बार पकड़े जाने पर उसे 90 रुपये का चलाना देना होगा। वहीं, दूसरी बार ऐसा किए जाने पर 270 रुपये देने होंगे।
वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के या नंबर प्लेट की जगह पर अप्लाइड फॉर लिख कर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 4,500 रुपये का भुगतान ट्रैफिक पुलिस को करना होगा। वहीं, इसके बाद भी अगर चालक समान गलती करता है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी।
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ट्रैफिक पुलिस काटना शुरू कर रही चालान
वैसे तो समय-समय पर अलग-अलग राज्यों में इस ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाई जाती है, लेकिन फिलहाल हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस इस मामले में सुपर एक्टिव नजर आ रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बीते एक साल में 1,32,392 ई-चालान काटे गए हैं। इसमें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी या नंबर प्लेट का सही से नहीं लिखा होना शामिल है। काटे गए इन चालानों में 97,756 दोपहिया वाहन, 31,392 चार-पहिया वाहन और 3,244 अन्य वाहन शामिल हैं।