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    बक्सर में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतिशत छूट, अक्टूबर से लगेगा ब्याज

    Updated: Mon, 15 Jun 2026 05:03 PM (IST)

    बक्सर जिले के पांचों नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी हो गया है। समय पर टैक्स जमा करने पर 5% छूट मिलेग ...और पढ़ें

    बक्सर में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतिशत छूट, अक्टूबर से लगेगा ब्याज (AI Generated Image)

    बक्सर में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतिशत छूट, अक्टूबर से लगेगा ब्याज (AI Generated Image)

    HighLights

    1. बक्सर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स शेड्यूल जारी।

    2. 30 जून 2026 तक भुगतान पर 5% छूट का लाभ।

    3. अक्टूबर से बकाया टैक्स पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा।

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। जिले के पांचों नगर निकायों बक्सर, डुमरांव, इटाढ़ी, चौसा और ब्रह्मपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

    नगर विकास एवं आवास विभाग की नई गाइडलाइन के तहत समय पर टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी, जबकि विलंब से भुगतान करने वालों पर मासिक ब्याज लगाया जाएगा।

    विभागीय निर्देश के अनुसार, 30 जून 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले मकान मालिकों को कुल देय राशि पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं एक जुलाई से 30 सितंबर तक सामान्य दर पर टैक्स जमा किया जा सकेगा। इसके बाद एक अक्टूबर से बकायेदारों पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज लगाया जाएगा।

    डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 30 लाख रुपये राजस्व की वसूली हो चुकी है। विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत कर निर्धारण और वसूली सुनिश्चित करना है। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

    हालांकि, नगर परिषद के विस्तारित क्षेत्रों में कर निर्धारण प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। डुमरांव नगर परिषद में अब तक 15,370 मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारण किया जा चुका है, जबकि करीब दो हजार से भी अधिक नए भवन अभी भी कर दायरे से बाहर हैं। इनमें आवासीय मकानों के साथ होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान अस्पताल मैरेज हाल आदि शामिल हैं।

    विभाग जल्द ही हाउसहोल्ड सर्वे शुरू करेगा। साथ ही मकान मालिकों को स्व-कर निर्धारण फार्म भरने का अवसर भी दिया जाएगा। ईओ ने स्पष्ट किया कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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