बक्सर में 90 दिन पुराने ई-चालानों पर पाएं 50% तक की छूट, राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा
बक्सर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां 90 दिन से अधिक पुराने ई-चालानों पर 50% ...और पढ़ें

बक्सर में 90 दिन से ई-चालानों पर पाएं 50 फीसदी तक की छूट (AI Generated Image)
HighLights
12 सितंबर को बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत।
90 दिन से पुराने ई-चालानों पर 50% छूट।
पंजीकरण 7 सितंबर से, भुगतान केवल UPI से।
जागरण संवाददाता, बक्सर। वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने परिवहन एवं यातायात से संबंधित ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा।
इस दौरान वाहन मालिकों को चालान की राशि में 50 फीसदी तक की छूट का लाभ मिल सकेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया ने बताया कि पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए सात सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
निर्धारित अवधि से पुराने ई-चालानों का नियमों के तहत संशोधित राशि के साथ निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छूट के बाद निर्धारित चालान राशि का भुगतान केवल यूपीआइ के माध्यम से किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों से संबंधित पुराने ई-चालानों की जानकारी प्राप्त कर सात सितंबर से ही पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना शुरू कर दें। इससे अंतिम समय में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचा जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक बेहतर अवसर है। वाहन मालिक समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
विभाग की ओर से वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर कराएं, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
