यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 25, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: भारत-नेपाल बॉर्डर के पास अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटे अधिकारी
Bihar News भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल के समीप से एक अमेरिकी नागरिक को अवब्रजन कार्यालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसि ...और पढ़ें

HighLights
- अमेरिकी नागरिक को आव्रजन कार्यालय के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार
जागरण संवादाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा के मैत्री पुल के समीप से एक अमेरिकी नागरिक को आव्रजन कार्यालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं।
अमेरिकी नागरिक एटान बेन-शहर जिसका पासपोर्ट नंबर ए03613065, वैधता 30 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2033 तक है। जबकि भारतीय टूरिस्ट वीजा संख्या वीएल 7846464 है। जिसकी वैधता 23 सितंबर से 7 सितंबर 2033 तक है।
आव्रजन कार्यालय रक्सौल में भारत से डिपार्चर क्लियरेंस लेकर नेपाल जाने के लिए आए अमेरिकी नागरिक को डिपार्चर क्लियरेंस देने के क्रम में पाया गया कि भारत में आगमन का कोई स्टाम्प नहीं है।
जबकि आव्रजन कार्यालय रक्सौल इंट्री रेफुसल का स्टाम्प 30 अक्टूबर 2024 का लगा हुआ है। पूछताछ व जांच में पाया गया है कि बीते वर्ष 2024 में वह दो बार आया है। जिसमें 288 दिन भारत में रहा है। 29 अक्टूबर 2024 को डिपार्चर लेकर नेपाल गया और पुनः 30 अक्टूबर 2024 को भारत में आगमन करने हेतु आया।
भारतीय वीजा नियम अनुसार 180 दिन से अधिक नहीं रह सकता है। पूर्व में उसके पासपोर्ट पर सीडब्ल्यूओपी का स्टाम्प लगाकर वापस कर दिया गया था। इसके बाद भी गैर कानूनी ढंग से 24 अप्रैल 2025 गुरुवार की देर रात्रि करीब 10 बजे भारतीय सीमा में प्रवेश किया।
इस संबंध में आईसीपी में स्थित आव्रजन कार्यालय के अधिकारी अजित कुमार के आवेदन पर हरैया थाना कांड संख्या 43/025 दर्ज कर उसे मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा एजेंसिया और पुलिस इस मामले की पूरी तरह से पड़ताल करने में जुटी हैं।
पुलिस पहले तो यह पता करेगी कि इस नागरिक के पास ऐसी क्या वजह थी कि यह वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा था। नेपाल में इसका क्या कनेक्शन है।
भारत के किस शहर में कितने दिन कहां रहता था। इसके उपरांत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दंडित भी किया जा सकता है। उसके मूल देश में वापस भी भेजा जा सकता है।
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