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    पूर्वी चंपारण एसिड अटैक में पिता-पुत्री की हत्या के दोषी को उम्रकैद, मां-बेटे को मिलेगा मुआवजा

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 07:07 PM (GMT+05:30)

    पूर्वी चंपारण में पिता-पुत्री पर एसिड अटैक कर हत्या के मामले में दोषी महेश भगत को आजीवन कारावास और 2.05 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। अनुसूचित जाति-जनजाति न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार मिश्रा ने एसिड अटैक से हुई पिता पुत्री की मौत व मां-बेटे के गंभीर रूप से घायल हो जाने मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं दो लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

    अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थानाक्षेत्र के गिधा गांव निवासी रामजी भगत के पुत्र महेश भगत को हुई है। मामले में चकिया थाना कांड संख्या 187/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई था।

    मामले में पिपरा थाना के चकबरा बखरी निवासी मृतक रेमन पासवान की पत्नी शीला देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा थी कि 22 मई 2023 की रात्रि वह अपने पति एवं दो बच्चों के साथ घर में सोई थी।

    रात्रि करीब 12 बजे नामजद अभियुक्त सीढ़ी के सहारे घर में प्रवेश कर गया। उसने पति पर एसिड पटा दिया। एसिड से सूचिका सहित उसके दोनों बच्चे एवं पति गंभीर रूप से घायल होकर छटपटाने लगे। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को चकिया अनुमंलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां से गंभीर हालत में मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज भेजा गया।

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    वहां तीसरे दिन पुत्री रिया (03वर्ष) की मौत हो गई। वहीं सूचिका एवं उसके पति पीएमसीएच पटना बेहतर ईलाज के लिए भेजे गए। वहां पति रेमन पासवान की मौत हो गई। एक वर्ष ईलाज के बाद सूचिका अपने एक मात्र पुत्र पवन कुमार के साथ घर वापस हुई।

    सूचिका ने प्राथमिकी में बताया था कि घटना के चार पांच रोज पहले महेश भगत उसके घर आया था तथा जबरदस्ती सूचिका को अपने साथ चलने के लिए जोर दे रहा था। जिसको लेकर सूचिका के पति एवं नामजद अभियुक्त के बीच कहा सुनी हुई थी।

    पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने के साथ ही विशेष न्यायालय में स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ। अनुसूचित जाति-जनजाति वाद संख्या 72/2023 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रवि प्रकाश ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई।

    न्यायाधीश ने धारा 448,454,324,326(ए),307,302 भादवि एवं 3(2) वी ए अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। दंड की राशि वसूल पाए जाने पर सूचिका को देय होगी।

    मां-बेटा को प्रतिकर राशि देने का आदेश

    न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता एवं एसिड अटैक से घायल रेमन पासवान एवं उसके पुत्री रिया कुमारी की मौत के बाद सूचिका एवं उसके पुत्र पवन कुमार को वास्तविक पीड़ित घोषित करते हुए बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। इसे देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को आदेश की प्रति भेजने का आदेश निर्गत किया।