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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Gaya News: गया में दिहाड़ी मजदूर को 2 करोड़ का आयकर का नोटिस, देखते ही चकराया माथा; मामला जान रह जाएंगे हैरान

    Updated: Sat, 28 Sep 2024 02:43 PM (IST)

    Gaya News गया में एक मजदूर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा जिससे वह परेशान है। मजदूर ने 2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाया ...और पढ़ें

    गया में दिहाड़ी मजदूर को 2 करोड़ का नोटिस (जागरण)
    गया में दिहाड़ी मजदूर को 2 करोड़ का नोटिस (जागरण)

    HighLights

    1. गया में दिहाड़ी मदजूर को इनकम टैक्स का नोटिस आया
    2. दिहाड़ी मजदूर महीने में 10 से 12000 रुपये कमाता है

    जागरण संवाददाता, गया। Gaya News: गया में एक हैरान करने वाला मामला बीते बुधवार को सामने आया है। एक मजदूर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार गया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम मोहल्ला निवासी राजीव कुमार वर्मा दिहाड़ी मजदूर है, जो शहर के पुरानी गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक आयकर विभाग के नोटिस ने उसे हैरान और परेशान कर दिया है।

    राजीव कुमार वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि गया के कारपोरेशन बैंक शाखा में पिछले 22 जनवरी 2015 को वह 2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाया था, लेकिन मैच्योरिटी के पहले ही किसी काम को लेकर डिपॉजिट का पैसा 16 अगस्त 2016 को निकाल लिया। उसके बाद वह अपना मजदूरी का काम करने लगा, लेकिन अचानक आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है।

    टैक्स नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करवाया गया था, जिसका रिटर्न फाइल अभी तक नहीं भरा गया। आयकर विभाग का टैक्स भी जमा नहीं किया गया है। मजदूर राजीव कुमार वर्मा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम भी पहली बार सुना है, कहा कि अब 10 से 12 हजार रुपये महीना मजदूरी मिलता है तो उसमें रिटर्न फाइल क्या करें।

    नोटिस के बाद पिछले चार दिनों से मजदूर काम करने भी नहीं गया है। नोटिस के बाद वह परेशान होकर गया आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा। वहां के अधिकारी से बात की। जिस पर अधिकारियों ने यह जवाब दिया गया कि अब वह पटना आयकर विभाग कार्यालय जाए, जहां से निदान हो सकता है। वहीं, मजदूर को 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स के रूप में 67 लाख रुपये 2 दिनों के अंदर जमा करने को कहा गया है, जिससे मजदूर परेशान है। इधर, इस मामले में कोई भी आयकर अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

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